जिले में 18 फरवरी से शुरू हो रही परीक्षाओं और शादियों के सीजन को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि रात 10 बजे के बाद किसी भी स्थिति में डीजे नहीं बजाया जाएगा। नियमों का उल्लंघन होने पर डीजे संचालक और संबंधित मैरिज हॉल या होटल संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ध्वनि प्रदूषण के मानकों का पालन अनिवार्य किया गया है। सामान्य क्षेत्रों में रात के समय निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि नहीं होनी चाहिए, जबकि अस्पताल और साइलेंट जोन में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन ने यह भी कहा है कि शादी समारोहों के दौरान सड़क किनारे अव्यवस्थित पार्किंग पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। होटल और मैरिज हॉल संचालकों को अपनी पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी ताकि जाम की स्थिति न बने।
आतिशबाजी को लेकर भी नियम तय किए गए हैं। बारात के दौरान सड़क के बीच आतिशबाजी करने और रात 10 बजे के बाद पटाखे जलाने पर रोक रहेगी।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षाओं और आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शांति और कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
